Seat Belt Rules : टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे साइरस ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस मर्सिडीज कार में साइरस के अलावा जहांगीर दिनशॉ पंडोल, अनाहिता पंडोल और डेरियस पंडोल सवार थे। हादसे में साइरस और जहांगीर पंडोल की मौत हो गई। जबकि कार चला रहीं अनाहिता एवं डेरियस गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जाते समय इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा रविवार दोपहर करीब 3.15 बजे हुआ।
ज्यादातर सड़क हादसों में वाहन की अगली सीट पर बैठे लोगों की जान जाती है लेकिन इस सड़क हादसे में साइरस सहित जिन दो लोगों की जान गई है वे कार की पिछली सीट पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि साइरस ने यदि सीट बेल्ट पहनी होती तो उनकी जान बच सकती थी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया भर में करीब 13 लाख लोगों की जान जाती है। डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी कहती है कि रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो सकती है।आइए यहां जानते हैं कि कार में सीट बेल्ट पहनने के नियम क्या हैं-
सीट बेल्ट बांधना क्यों जरूरी है?
यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार एवं वाहनों में कई सुरक्षा फीचर दिए होते हैं, इन्हीं में से एक है सीट बेल्ट। वाहन की अगली सीट पर बैठे लोग यदि सीट बेल्ट लगाते हैं तो उन्हें गंभीर चोट लगने या मौत की आशंका कम हो जाती है। सीट बेल्ट और एयरबैग एक-दूसरे के पूरक हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सीट बेल्ट के बिना एयरबैग से गहरी चोट लगने और मौत का ज्यादा खतरा रहता है। सीट बेल्ट्स ने उन पुरानी कारों में भी जिंदगियां बचाई हैं जिनमें एयरबैग्स नहीं थे।
वाहन चलाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान
सीट बेल्ट लगाने पर क्या है नियम
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138 (3) में पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, यात्रा करते समय ज्यादातर लोग इस नियम की अनदेखी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इसे लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती। सीट बेल्ट लगाने पर ऐसी दुर्घटनाओं में जान गंवाने से बचा जा सकता है। सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।