Chandigarh Traffic Challan: अब आपको चंडीगढ़ की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद सख्ती से करना होगा। ट्रैफिक नियमों को पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब कोई पुलिस की आंख में धूल झोककर भागने में सफल नहीं होगा। कैमरे की नजर में आते ही चालान सीधे घर पहुंच रहा है। खुद की सुरक्षा और चालान से बचने के लिए आपको नियमों को पालन करना ही होगा।
यातायात पुलिस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने के चलते चालान कर रही है। जिसमें पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले दिन की कार्रवाई में यातायात पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 16 वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले पुलिस लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जागरूक कर रही थी। जागरूकता अभियान के बाद अब यातायात पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।
यातायात पुलिस के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी चंडीगढ़ में पंजीकृत वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के वाहन चालकों को अभी इस दायरे से बाहर रखा गया है। वाहनों पर कलर कोटेट स्टीकर लगाना भी आवश्यक है। अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी प्लेट व स्टीकर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो तुरंत कर लें।
सबसे पहले आरएलए की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करें। वेबसाइट पर 'हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर' का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाड़ी के प्रकार को चुनना होगा। इसके बाद गाड़ी की कंपनी और ब्रांड की जानकारी देनी होगी। यहां आपको बताना होगा कि गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक या सीएनजी में से सही विकल्प को चुनना होगा और मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। यहां आपको नंबर प्लेट के लिए होम डिलीवरी का भी विकल्प मिलेगा। जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अगर नहीं तो निर्धारित शुल्क जमा करके रिसिप्ट डाउनलोड कर लें।