Child Marriage: बालिका वधू बनने से बची 14 साल की लड़की, 21 साल के युवक से होने वाली थी शादी

क्राइम
Updated Nov 17, 2019 | 16:38 IST | भाषा

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक 14 साल की लड़की की शादी होने 21 साल के युवक से होने जा रही थी हालांकि लड़की बालिका बधू होने से बच गई।

Marriage
प्रतीकात्मक तस्वीर 

इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में रविवार को प्रशासन के वक्त रहते हरकत में आने से 14 साल की लड़की बालिका वधू बनने से बच गयी। महिला और बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के केलोद कांकड़ गांव में इस नाबालिग लड़की की शादी 21 वर्षीय युवक से 20 नवंबर को होने वाली थी। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन तथा पुलिस की टीम लड़की के घर पहुंची और शादी की रस्में रुकवायीं।

उन्होंने बताया कि प्रशासन के कानूनी कदम उठाने की चेतावनी देने पर लड़की के परिजन उसका बाल विवाह रोकने को राजी हो गये। उनसे बाकायदा शपथ पत्र लिया गया कि वे अपनी संतान को तब तक शादी के बंधन में नहीं बांधेंगे, जब तक वह पूरे 18 साल की नहीं हो जाती।

देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

अगली खबर