चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने एक महिला शिक्षक को 14 साल के लड़के से यौन शोषण करने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी टीचर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह बच्चा महिला टीचर के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाता था। पुलिस ने लड़के के माता-पिता की शिकायत पर 2018 में महिला शिक्षक को गिरफ्तार किया था। महिला टीचर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दसवीं कक्षा के छात्र और उसकी छोटी बहन ने सितंबर 2017 में महिला से ट्यूशन लेना शुरू किया। मामला माता-पिता के संज्ञान में तब आया जब पीड़ित का ग्रेड गिरा दिया गया और तब उन्होंने पीड़ित का मोबाइल चेक किया। खबर के मुताबिक महिला टीचर ने बच्चे के मां-बाप से उनकी बेटी और बेटे को अलग-अलग ट्यूशन समय पर भेजने को कहा था। इसके पीछे टीचर ने तर्क दिया था कि वह ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगी।
इसके बाद टीचर ने बच्चे का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। मार्च 2018 में जब माता-पिता ने बच्चे का ट्यूशन बंद किया तो नाराज टीचर ने खूब हंगामा किया और बच्चे के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान पीड़ित बच्चे के माता-पिता और आरोपी टीचर का पति भी घर पर था। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया और फिर मां-बाप ने पुलिस का रूख करते हुए शिकायत दर्ज कराई। बाद में टीचर को अरेस्ट किया गया।