लखनऊ: समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prajapati) के खिलाफ कोर्ट आज सजा का एलान करेगी। गैंगरेप केस (Chitrakoot Gangrape Case) में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया है। बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गायत्री समेत तीन आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। 2017 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था।
गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाया था। रेप पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस दौरान गायत्री समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गायत्री 15 मार्च 2017 से जेल में बंद हैं।
सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित तीन आरोपियों को एमपी /एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सामूहिक दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के अपराध का दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिए सभी आरोपियों को 12 नवंबर के लिए अदालत ने जेल से तलब किया है।