मुंबईः शादी का दिन किसी भी जोड़े के लिए बेहद यादगार होता है और वो उसे खुशी से मनाते हैं, लेकिन क्या हो जब उनके खिलाफ पुलिस कंपलेंट हो जाए, जी हां एक ऐसा ही मामला सामने आया है मुंबई के कर्जत में जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने के जुर्म में नवविवाहित जोड़े के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यहां हो रही एक शादी में तय सीमा से अधिक लोगों को बुलाया गया था।
आरोप है कि दोनों की शादी में 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे जबकि गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी शादी में महज 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है जिसका उल्लंघन इसमें किया गया जिसके चलते पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। शादी का समारोह एक मैरेज हॉल में आयोजित किया गया था जहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा से ज्यादा मेहमान इकट्ठा हुए जिसपर पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी।
पुलिस के अनुसार, वर्तमान लॉकडाउन मानदंड में केवल 50 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति है, लेकिन शादी के रिसेप्शन के दौरान कम से कम 150 उपस्थित थे।पुलिस ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दंपति के खिलाफ कार्रवाई की।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 (लापरवाही से खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) और आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम 1897 की अन्य धाराओं के तहत दूल्हा, दुल्हन और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिकायत करने वाले शख्स ने मांग की है कि मैरिज हॉल के मालिक के खिलाफ भी की दर्ज होना चाहिए जो पैसों के लालच में इस तरह मैरेज हॉल में गैर कानूनी काम होने देते हैं कोरोना के कारण प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर अन्य समारोहों पर रोक लगाई गई है मगर सीमित संख्या में और लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए समारोह का आयोजन किया जा सकता है।