Lalu Prasad Yadav Fodder Scam Verdict: डोरंडा केस में भी लालू यादव दोषी, सजा के ऐलान तक रिम्स में रहेंगे

क्राइम
ललित राय
Updated Feb 15, 2022 | 14:43 IST

RJD Supremo Lalu Prasad Yadav Fodder Scam Verdic Today: रांची डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी माना है।

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रांची डोरंडा ट्रेजरी केस में भी लालू यादव को सजा 
मुख्य बातें
  • रांची डोरंडा केस में भी सुनाई गई सजा
  • चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव भुगत रहे हैं सजा
  • लालू यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर

चारा घोटाले के पांचवें मामले(Doranda treasury case) में भी राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu prasad yadav conviction in fodder scam) को राहत नहीं मिली है। सीबीआई की स्पेशल अदालत(CBI special court verdict) ने उन्हें इस मामले में भी दोषी माना है। लालू यादव के वकीलों का कहना है कि 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। सजा के ऐलान तक लालू यादव रिम्स अस्पताल में रहेंगे। खराब सेहत का हवाला देते हुए अदालत से उन्होंने अस्पताल भेजे जाने की अपील की थी। बता दें लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 

अदालत के फैसले के बाद लालू की बेटी का ट्वीट

लालू यादव दोषी करार

एक नजर में चारा घोटाला

  1. 36 दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है।  चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में लालू प्रसाद यादव पहले से ही सजा भुगत रहे हैं। 
  2. चार मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता, कुल साढ़े 27 साल की सजा
  3. फिलहाल सभी चारों मामलों में हाईकोर्ट से मिली है जमानत
  4. रांची के डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी का मामला
  5. चारा घोटाले में कुल 170 आरोपी थे। 55 आरोपियों की हो चुकी है मौत
  6. सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया।
  7. 6 आरोपी अभी भी फरार

लालू यादव के अलावा कई और चेहरे थे शामिल
इस मामले के अन्य प्रमुख अभियुक्तों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आर.के. राणा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक के.एम. प्रसाद शामिल हैं। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 575 लोगों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाह पेश किये गये थे।
तीन साल बाद जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले में काट रहे थे सजा

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