Bengaluru: बेटी के जन्म पर शख्स ने गुस्से से खोया आपा, चाकू से ससुर पर किया हमला

Man attack Father in Law after Daughter's Birth: घर में बेटी के जन्म के बाद दामाद ने अपने 52 वर्षीय ससुर पर चाकू से हमला किया। पीड़ित ने आरोपी पर पूरे परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है।

Man attacks Father in Law after daughter's Birth
बेटी के जन्म पर शख्स ने पिता पर किया हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: Getty Images
मुख्य बातें
  • बेटी के जन्म पर ससुराल वालों पर खफा हुआ दामाद
  • ससुर पर चाकू से हमला करके किया गहरा घाव
  • पीड़ित बेटी के जन्म के बाद पूरे परिवार को परेशान करने का लगाया आरोप

बेंगलुरु: एक चौंकाने वाली घटना में, एक 52 वर्षीय व्यक्ति पर सोमवार को शहर के मराठाहल्ली इलाके में उसके दामाद ने चाकू से हमला किया। पीड़ित व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे और उसके परिवार को उसका दामाद परेशान कर रहा है। घर में बेटी ने जन्म को इसके पीछे की वजह माना जा रहा है।

बहू के बेटी को जन्म देने पर खफा हुए ससुराल के लोग
अन्नायप्पा के रूप में पहचाने गए पीड़ित (आरोपी के ससुर), बोम्मनहिल में रहते हैं। आरोपी दामाद मंजुनाथ के चाकू से हमला करने की वजह से उनकी पीठ पर 3 इंच गहरा हो गया है। पीड़ित के अनुसार, तीन महीने पहले उनकी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे मंजूनाथ के परिवार की उम्मीदें टूट गईं क्योंकि वह बेटा चाहते थे। तब से, मंजूनाथ अपनी पत्नी के परिवार के साथ दुर्व्यवहार और लगातार झगड़े कर रहा है।

बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश
पीड़ित के अनुसार, उसने बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। इसके लिए सोमवार को लगभग 9:30 बजे, वह अपने दो बेटों और अपने दूसरे दामाद के साथ, बात करने के लिए मंजूनाथ के घर गए। थोड़ी देर बाद, श्रीनिवास के रूप में पहचाने जाने वाले मंजूनाथ के बड़े भाई अपने एक दोस्त के साथ आए।

उन्होंने अन्नयप्पा और मुद्दे को हल करने के लिए आए अन्य लोगों को मारने की धमकी दी। इसके बाद मंजूनाथ चाकू लाया और अन्नयप्पा को पीठ पर धारदार हथियार से वार किया। बेंगलोर मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, घाव से खून निकलने के बाद पीड़ित के साथ मौजूद लोग उन्हें चिकित्सा के लिए पास के एक अस्पताल में ले गए।

आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद पीड़ित ने मराठली पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। 324 के तहत (हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मंजूनाथ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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