Pune: पत्नी से ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए शख्स ने फाड़े पासपोर्ट के पन्ने, बाद में पहुंचा जेल

Pune: पुलिस ने संदिग्ध समदर्शी यादव को तब गिरफ्तार किया जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने पाया कि उसने 2019 में अपनी पत्नी से अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को छिपाने के लिए 2019 में अपने पासपोर्ट से कम से कम 10 पन्ने फाड़े थे।

Pune Man torn passport pages to hide travel history from wife later reached jail
ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए फाड़े पासपोर्ट के पन्ने। (सांकेतिक फोटो) 
मुख्य बातें
  • पासपोर्ट के पन्ने फाड़ने पर शख्स गिरफ्तार
  • पत्नी से ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए शख्स ने फाड़े थे पासपोर्ट के पन्ने
  • 25,000 रुपए के जमानत मुचलके पर शख्स रिहा

Pune: पुणे के एक शख्स को अधिकारियों ने मुंबई इंटरनेशलन एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर तब रोका जब उन्हें उसके पासपोर्ट से कुछ पन्ने गायब मिले। शख्स ने दावा किया कि उसने ही पासपोर्ट के पन्नों को फाड़कर नष्ट कर दिया था। 32 साल के समदर्शी यादव के रूप में पहचाने जाने वाले शख्स को गुरुवार को मालदीव के लिए फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया था।

पत्नी से ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए शख्स ने फाड़े पासपोर्ट के पन्ने 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहार पुलिस ने संदिग्ध समदर्शी यादव को तब गिरफ्तार किया जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने पाया कि उसने 2019 में अपनी पत्नी से अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को छिपाने के लिए 2019 में अपने पासपोर्ट से कम से कम 10 पन्ने फाड़े थे। मामले से संबंधित एफआईआर और रिमांड आवेदन की कॉपी में कहा गया है कि यादव ने 2019 में पासपोर्ट में 3 से 6 और 31 से 34 तक के पन्नों को थाईलैंड के लिए फ्लाइट की हिस्ट्री को छिपाने के लिए फाड़ दिया।

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25,000 रुपए के जमानत मुचलके पर शख्स रिहा 

गिरफ्तारी के बाद यादव को शुक्रवार को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और उसे 25,000 रुपए के जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। हालांकि डीसीपी डीएस स्वामी को मामले के संबंध में जवाब देना बाकी है। यादव पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468, और 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में उपयोग करना) और पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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वहीं यादव के वकील संजय तिवारी ने यादव के बेगुनाह होने का दावा किया और कहा कि उसने अपने पासपोर्ट से छेड़छाड़ नहीं की। वकील ने कहा कि आईपीसी की जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वे लागू ही नहीं होते हैं। ये पासपोर्ट एक्ट का मामला है।
 

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