इंदौर: हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। वह पिछले 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत इस जेल में बंद थे।
केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वॉरंट का हवाला देते हुए फारुकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में जेल के एक अधिकारी ने कहा कि मामले में शीर्ष न्यायालय का शुक्रवार को पारित आदेश कारागार प्रशासन को उचित माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर युवा हास्य कलाकार को शनिवार देर रात रिहा कर दिया गया।इस आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय ने फारुकी को इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ही आरोप में उनके खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मामले में वहां की एक निचली अदालत के जारी पेशी वॉरंट पर रोक भी लगा दी थी। चश्मदीद लोगों ने बताया कि फारुकी की रिहाई की सूचना मिलते ही शनिवार देर रात जेल परिसर में मीडिया कर्मी भी जमा हो गए थे, लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मामले में गिरफ्तार हास्य कलाकार को इनकी नजर से बचाते हुए गुपचुप तरीके से जेल परिसर से बाहर निकाला गया।
इंदौर में एक जनवरी की रात दर्ज प्राथमिकी में धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुख्य आरोप का सामना कर रहे गुजरात के स्टैंड-अप कॉमेडियन को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। मुनव्वर के वकीलों ने इंदौर की जिला अदालत में शनिवार को उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। स्थानीय अदालत ने 50,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर फारुकी को केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश दिया।फारुकी की रिहाई से पहले, केंद्रीय कारागार के एक अधिकारी ने शनिवार देर शाम कहा कि प्रयागराज की एक अदालत ने वहां दर्ज मामले में फारुकी को 18 फरवरी को पेश किए जाने का आदेश दिया है।
उन्होंने जेल नियमावली का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें फारुकी को कारागार से रिहा करने के लिए प्रयागराज की अदालत या सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता है।हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में ही फारुकी के खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पुलिस थाने में पिछले साल मामला दर्ज किया गया था।
मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तारी के बाद से फारुकी इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद थे। गौरतलब है कि जिला अदालत और इसके बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने फारुकी की जमानत अर्जियां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी थीं। इसके बाद हास्य कलाकार ने जमानत पर रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी।
जनवरी की शुरूआत में ही मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत पांच लोगों को अरेस्ट किया था बताया जा रहा है कि इन सभी पर हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर इंदौर में एक कॉमेडी शो आयोजित किया गया था,जहां फारूकी परफार्म कर रहे थे। इस मामले में बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह ने पुलिस में केस दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुनव्वर फारुकी और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
बताते हैं कि एकलव्य ने शो के दौरान फारूकी द्वारा की गई आपत्तिजनक बातों का विरोध किया और शो रुकवा दिया, फारूकी 56 दुकान इलाके के मौजूद एक कैफे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था, गिरफ्तार किए गए लोगों में मुनव्वर अलावा चा अन्य स्थानीय लोग भी शामिल हैं। कॉमेडियन मुनव्वर गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हैं कॉमेडी शो करने वाला मुनव्वर फारुकी अपने शो में अक्सर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं फारुकी पर पहले भी मामला दर्ज हो चुका है।