सूरत : 27 वर्षीय एक शख्स को 2 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के आरोप में सूरत के एक स्पेशल कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। शुक्रवार को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को मरते दम तक कैद की सजा सुनाई। जघन्य अपराध को सूरत के अमरोली में 11 मार्च 2019 को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता को गन्ने के खेत में छोड़ दिया था।
पीड़िता को वारदात के 18 घंटे के बाद घटनास्थल से बरामद किया गया था उसके साथ काफी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। एडिशनल सेशन जज पीएस काला ने आरोपी शत्रुघ्न उर्फ बिजली म्हात्रे यादव को दोषी साबित कर दिया। आरोपी पेशे से एक लेबर काम करता है जिसने मासूम का अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने 18 महीनों के भीतर ट्रायल समाप्त कर दिया और इस मामले में अपना फैसला सुना दिया।
जघन्य वारदात की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसपर अधकतम सजा सुनाई। पीड़िता का इलाज करने वाली गायनेकोलॉजिस्ट ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान डर व्यक्त करते हुए कहा कि उसे लगता है कि पीड़िता कभी भी दम तोड़ सकती है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर किशोर रेवलिया ने ये बातें बताई। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 11 मार्च को पीड़िता की मां किसी काम से घर के बाहर गई थी और उस समय उसकी 2 साल की बेटी घर के बाहर ही खेल रही थी।
वापस आने पर मां ने अपनी बेटी को बहुत ढूंढ़ा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उसने पति के साथ मिलकर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच एक दुकानदार ने उन्हें बताया कि उसने उनकी बच्ची को उनके पड़ोसी यादव के साथ देखा था।
उसने बताया कि यादव उसके दुकान आया था उसने वहां से उसके लिए 4 चॉकलेट खरीदी और फिर वहां से गन्ने के खेतों की और चला गया। पीड़िता का रेप करने के बाद वह वहां से वापस घर आ गया। जब पीड़िता के मां-बाप ने उससे अपनी बेटी के बारे मां पूछा तो वह अनजान बन गया।
इसके बाद पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया। पीड़िता को अगली सुबह गन्ने के खेत से बरामद किया गया। उसके शरीर पर काफी चोटें थी और वह काफी गंभीर रुप से घायल थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ करने पर यादव ने अपना जूर्म कबूल कर लिया और कहा कि वारदात के समय उसने शराब पी रखी थी।