Vismaya Dowry case : केरल के चर्चित विस्मय दहेज केस में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विस्मय के पति एस किरन कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने किरन को दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया है। किरन कुमार ने मंगलवार को कोर्ट से उसे अत्यधिक सजा न देने की अपील की। किरन ने कोर्ट से कहा कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने के लिए परिवार में अकेला है।
दोषी पति ने कम सजा देने की मांग की
अदालत ने किरन से पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, इस पर उसने बताया कि उसके पिता याददाश्त की कमजोरी से पीड़ित हैं। ऐसे में यदि उसे सजा हो जाती है तो घर में उसकी मां अकेली पड़ जाएंगी। किरन ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां को उच्च रक्तचाप है और वह मधुमेह से भी पीड़ित हैं। किरन के वकीलों ने कोर्ट से अपील की कि दोषी की उम्र को देखते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा न दी जाए।
विस्मय के परिवार ने फैसले का स्वागत किया
वहीं, अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह जुर्म हत्या के बराबर है, इसलिए दोषी को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। वहीं, कोर्ट के फैसले को विस्मय के परिवार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को आज न्याय मिला है। विस्मय के पिता ने कहा कि इस सजा के लिए वह अभियोजन एवं जांच टीम को धन्यवाद देते हैं।
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साल 2020 में हुई थी विस्मय की शादी
बता दें कि 22 वर्षीय विस्मय 21 जून 2021 को कोल्लम जिले में अपने पति के घर में मृत अवस्था में मिली। अपनी मौत से एक दिन पहले विस्मय ने अपने रिश्तेदारों को वाट्सएप पर संदेश भेजा था कि उसका पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता है। विस्मय ने अपने शरीर पर जख्मों के निशान भी रिश्तेदारों के साथ साझा किया। विस्मय के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की शादी साल 2020 में हुई और शादी के समय उन्होंने आठ ग्राम सोना, एक एकड़ जमीन एवं 10 लाख रुपए कीमत की कार दहेज में दी। कुमार कार की जगह 10 लाख रुपए नगद चाहता था। बाद में दहेज को लेकर वह उनकी बेटी को प्रताड़ित करने लगा।