नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा के संबंध में शुक्रवार को कॉमन सर्विस (सीएसई) सेंटर की तैयारी के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया।इसकी व्यवस्था अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम वाले ऐसे छात्रों के लिए की जा रही है, जिनके पास डीयू द्वारा आयोजित ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) के लिए सुविधा नहीं है ।उच्च न्यायालय ने सीएसई एकेडमी के मालिक को नोटिस जारी कर 27 जुलाई को पेश होने और छद्म परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए सेंटर की तैयारियों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया।
सेंटर निर्धारण के लिए सीएसई एकेडमी की सेवा
इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीएसई एकेडमी की सेवा ली है और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ इसका समझौता है ।वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एकेडमी के मालिक को ऐसे सेंटरों की एक सूची देने का भी निर्देश दिया जिन्हें अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बोर्ड ने चुना है ।दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील को भी इस बारे में निर्देश लेने को कहा है कि परीक्षाएं आयोजित करवाने में क्या और कोई संगठन भी शामिल है।
ओबीई के सर्विस सेंटर के संबंध में आदेश
सीएसई एकेडमी के अलावा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करता है ।उच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें यूजीसी के दिशा-निर्देश के तहत अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ओबीई आयोजित करवाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गयी है ।सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए । उन्होंने अदालत को बताया कि केंद्रीय विश्विविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में यूजीसी के दिशा-निर्देश को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध हुई थी। इन याचिकाओं को अब 27 जुलाई को फिर से सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है ।