चंडीगढ़। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का मंगलवार को फैसला किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
15 जनवरी तक पाबंदी
आदेश में कहा गया कि जिला अधिकारियों को पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।आदेशानुसार, ‘‘ हालांकि, विभिन्न पालियों में काम करने वाले उद्योग, कार्यालयों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों की आवाजाही, बस, ट्रेन और विमान से उतरने के बाद लोगों का उनके गंतव्य तक जाना सहित सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ’’ये सभी पाबंदियों पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी।
पंजाब नाइट कर्फ्यू और गाइडलाइंस
कोरोना केस में इजाफा
पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है।