Punjab Night Curfew Guidelines & Rules: पंजाब में रात्रिकालीन कर्फ्यू, शैक्षणिक संस्थान बंद, कोविड 19 का असर

एजुकेशन
भाषा
Updated Jan 04, 2022 | 14:57 IST

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थनों को भी बंद करने का फैसला किया है।

coronavirus, Punjab, Night Curfew, school closed in punjab, Punjab Night Curfew Guidelines and Rules
Punjab Night Curfew Guidelines & Rules: पंजाब में रात्रिकालीन कर्फ्यू, शैक्षणिक संस्थान बंद, कोविड 19 का असर 
मुख्य बातें
  • कोरोना के बढ़ते केस के बाद पंजाब सरकार का फैसला
  • सभी शैक्षणिक संस्थाओं को किया गया बंद
  • रात्रिकालीन कर्फ्यू की भी घोषणा

चंडीगढ़। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का मंगलवार को फैसला किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

15 जनवरी तक पाबंदी
आदेश में कहा गया कि जिला अधिकारियों को पाबंदियों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।आदेशानुसार, ‘‘ हालांकि, विभिन्न पालियों में काम करने वाले उद्योग, कार्यालयों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों की आवाजाही, बस, ट्रेन और विमान से उतरने के बाद लोगों का उनके गंतव्य तक जाना सहित सभी आवश्यक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ’’ये सभी पाबंदियों पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी।

पंजाब नाइट कर्फ्यू और गाइडलाइंस

  1. सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ‘कोचिंग सेंटर’ बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं अब ऑनलाइन ली जाएंगी। मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से कार्य करना जारी रख सकते हैं। बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और उनके सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।
  2. आदेश में कहा गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जिम को छोड़कर) बंद रहेंगे। हालांकि, आंगुतकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्ण टीकाकरण करा चुके कर्मचारियों को ही सरकारी तथा निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों में जाने की अनुमति होगी। वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगी। सरकारी या निजी कार्यालयों में मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।
  3. आदेश में कहा गया कि कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी गतिविधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारी स्थिति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकते हैं।

कोरोना केस में इजाफा
पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है।

अगली खबर