REET Exam Validity: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट की वैधता अब आजीवन होगी। राज्य के सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन किया गया है। रीट परीक्षा के जरिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा।
पहले महज 3 साल थी वैधता
अभी तक REET परीक्षा के तहत क्वालिफाई होने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले स्कोरकार्ड की वैधता महज 3 साल थी, लेकिन अब नए संशोधन नियम के तहत इसे आजीवन मान्य कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को केवल एक बार ही रीट परीक्षा देने की जरूरत होगी। ग्रेड थर्ड के टीचर्स की भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा होगी। अब तक REET के नंबरों के आधार पर चयन होता था।
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पैटर्न में बदलाव की कही थी बात
REET पेपर लीक विवाद के बाद ही शिक्षक भर्ती पैटर्न बदलने की घोषणा की गई थी। अब कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदलने के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दे दी है। आगे होने वाली 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती नए प्रावधान से ही होगी।