स्कूल 21 सितंबर, 2020 से भारत में फिर से खुलने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल रात भारत में स्कूल फिर से खोलने के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure)जारी किया है। पांच पेज के दस्तावेज में 9 से 12 छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के लिए जरूरी उपायों और दिशानिर्देशों की एक लिस्ट है। अन्य लोगों के बीच एसओपी ने खेल के समय, विधानसभाओं या स्कूल परिसर में कैंटीन खोलने से मना किया है।
एमएचए द्वारा जारी 4.0 गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों को टिचिंग और नॉन-टिचिंग स्टॉफ के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से खोलने की अनुमति होगी। साथ ही, कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों को स्वैक्षिक के आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवधि के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल सेशन जारी रहें और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा एसओपी में यह भी कहा गया कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने के लिए माता-पिता की सहमति के तहत अनुमति दी जाएगी।
भारत में स्कूल रीओपनिंग के लिए SOP-जनरल गाइडलाइन
कक्षाएं संचालित करने के लिए एसओपी
इन गाइडलाइन्स के अलावा, एसओपी उन प्रक्रियाओं को भी सूचीबद्ध करता है जिनका किसी छात्र या शिक्षक / कर्मचारियों के स्कूलों में सूचक होने की स्थिति में पालन किया जाना है। स्कूलों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों जैसे मास्क और गलव्स, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशंस और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल आदि। वहीं यहां आप एसओपी द्वारा जारी किए गाइडलाइन्स को देख सकते हैं।