Faridabad Court: जिला कोर्ट में 13 अगस्त को लगेगी राष्‍ट्रीय लोक अदालत, 15 जज एक साथ निपटाएंगे ये मामले

Faridabad Court: 13 अगस्‍त को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के अंदर काफी समय से लंबित मुकदमों का निस्‍तारण किया जाएगा। लोक अदालत में 15 जज एक साथ एनआईएक्ट, फौजदारी, बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा करेंगे।

Lok Adalat in Faridabad
फरीदाबाद में 13 अगस्‍त को लगेगी राष्‍ट्रीय लोक अदालत   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • 13 अगस्‍त को जिला अदालत परिसर में लगेगी यह लोक अदालत
  • दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा मामलों का निपटारा
  • लोगों को नहीं लगाने पड़ेगे अदालत के चक्‍कर, पैसे और समय की बचत

Faridabad Court: जिला अदालत में लंबित विभिन्‍न मुकदमों का दोनों पक्षों के आपसी सहमति से शीघ्र निस्तारण के लिए 13 अगस्‍त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जिला अदालत के अंदर ही आयोजित होगा। जिसमें 15 जज एक साथ बैठकर मामलों की सुनवाई कर निस्‍तारण करेंगे। इस लोक अदालत में वादकारी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील कर अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल ने बताया कि, इस लोक अदालत में सभी जज न्यायालय में काफी समय से लंबित मुकदमों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटारा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या समूह का कोई मामला न्यायालय में काफी समय से लंबित है, तो वह इस लोक अदालत में आकर आसानी से अपने केस का निस्तारण करा सकता है। सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि, इस लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। साथ ही यहां पर सुनाए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं की जा सकती। इसलिए लोग इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से बिना समय व पैसा गवाएं अपने केसों का निस्‍तारण करा सकते हैं।

लोक अदालत में होगी इन मामलों की सुनवाई

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि, इस लोक अदालत का मकसद लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय देना है। इसमें जिन मामलों का निपटारा होता है, उसकी दोबारा से कहीं पर भी अपील नहीं होती है। यह लोक अदालत उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्‍हें छोटे-छोटे मामलों के कारण अदालत के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआईएक्ट, फौजदारी, बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा का अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा।

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