Faridabad Air Force Station Land: फरीदाबाद एयर फोर्स स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर अब रजिस्ट्री हो सकेगी, इसके लिए 48 घंटे के अंदर जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। कई वर्ष पहले सरकार की अनुमति के बिना एक अधिकारी ने जमीनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि, एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अनुमति लेनी होगी, जबकि एक एकड़ से कम क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अनुमति लेनी होगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि, चरखी दादरी में चरखी-घसोला लिंक रोड़ से भिवानी-रोहतक बाईपास वाया मेजबान चौक तक सडक़ बनाई जाएगी, जिसके लिए दादरी के डीसी को एक माह में एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी इस सडक़ को बनाने के लिए नहरी विभाग से एनओसी लेनी है, पीडब्ल्यूडी के पास एनओसी आते ही सड़क बनाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा।
सिर्फ निर्माण पर लगी थी रोक
दुष्यंत ने बताया कि, एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि, रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग के अनुसार इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत करने की छूट दी हुई है। बता दें कि, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, एयरफोर्स के नजदीकी अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऐसा प्रतिबंध है, जिसके तहत कुछ अधिकारियों ने इस दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि, विधायक नीरज शर्मा ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया है।