Ghaziabad Lok Adalat: गाजियाबाद में आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। इसमें सभी मामलों का निपटारा सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा। यहां उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्ष सहमत हों। इस संबंध में जिला न्यायाधीश ने अपने सभागार में न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें न्यायाधीश ने अधिकारियों को सभी तैयारी समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि, 14 मई को पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामलें, बिजली व प्राधिकरणों के जल भुगतान से सम्बन्धित मामलें, धारा 138 एन.आई.एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।
बैठक में जिला न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कहा कि, इस लोक अदालत का लाभ सभी को मिल सके, इसलिए गांवों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि, यहां पर मामलों की सुनवाई के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम केसों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि, जनपद में इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित निरंतर स्तर पर किए जा रहे हैं, उनका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अपर जिला जज एससी एसटी एक्ट अरविंद यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा रुंगटा, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मनोज कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर बिपिन कुमार, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
जिला न्यायाधीश ने बताया कि, यह लोक अदालत 14 मई को जनपद न्यायालय प्रांगण गाजियाबाद में तथा जनपद के समस्त बाह्रय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में किया जाएगा। इस लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धि समस्त गाइड लाइंस का अक्षरसः पालन किया जायेगा। इसलिए इसमें आने वाले वादकारी तथा अधिवक्तागण इसका पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें।