Gurugram Covid Restrictions: गुरुग्राम प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। अब लोगों को किसी भी बड़े आयोजन को करने से पहले जिला प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की सहमति भी लेनी पड़ेगी। इस संबंध में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि, अगर वे आने वाले समय में कोई ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे तो वे प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की भी अनुमति लें, ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि, जिला प्रशासन से सीएमओ की संस्तुति के बाद पांच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त ने ये सभी निर्णय कोरोना प्रसार के रोकथाम के लिए आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक के दौरान लिए। बैठक में उपायुक्त ने सीएमओ विरेंद्र यादव से जिले में कोरोना के मौजूदा हालात की विस्तृत रिपोर्ट लेने बाद कहा कि, गुरुग्राम ने कोविड-19 की सभी लहर में अपने बेहतर प्रबंधन के चलते पूरे देश में एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब एक बार फिर से प्रतिदिन कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें शुरुआती स्तर पर ही सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की अपील की।
बैठक में सीएमओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि, कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिले में जिन स्थानों पर ज्यादा केस पाए जा रहे हैं, वहां पर हॉट स्पॉट स्थानों का चयन करते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्त को कोरोना केसों की जानकारी देते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने के स्थानों का सुझाव भी दिया। जिसके बाद उपायुक्त ने सुशांत लोक-वन के आईवीवाई अपार्टमेंट के ब्लाक ए, सेक्टर-57 स्थित अलोहा अपार्टमेंट के टावर बी-फोर, सेक्टर-58 स्थित ग्रैंड आर्क स्पेक्टिय के डी. ब्लाक तथा डीएलएफ फेज-तीन के टी. ब्लॉक और सेक्टर-28 स्थित शीबा अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। इन जगहों पर अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी।