Gurugram News: गुरुग्राम में एक घरेलू सहायिका को कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है। सिविल लाइंस क्षेत्र में 11 अगस्त को एक महिला को डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के एक कुत्ते ने काट लिया था। जिसके बाद महिला ने कुत्ते की मालकिन के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर ही रहा था कि सिविल लाइन के एक वकील ने अब इस मामले में कोर्ट में केस दायर कर दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं होने तक निगम इसे अपने आधिपत्य में रखे। इसके साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्ते का चेकअप प्राइवेट चिकित्सक की जगह स्टेट एजेंसी से कराकर अगली सुनवाई में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट से आदेश मिलते ही निगम की एक टीम ने कुत्ते को उसके मालिक से लेकर बसई स्थित अपने शेल्टर होम पहुंचा दिया है। यहां पर इसकी निगरानी और देखभाल पशु विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद निगम की तरफ से पशु पालन विभाग को पत्र लिखकर पशु चिकित्सक से कुत्ते का चेकअप कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। आगामी तारीख पर कोर्ट ने कुत्ते के मालिकाना हक से संबंधित कागजात भी जमा करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने निगम को यह जानकारी देने को भी कहा है कि डोगो अर्जेंटीनो देश में प्रतिबंधित नस्ल है या नहीं।
बता दें कि सिविल लाइंस क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका मुन्नी को माउजर नाम के इस कुत्ते ने 11 अगस्त को काट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। जिसके कारण काफी हंगामा हुआ था। उस समय इस कुत्ते की प्रजाति पिटबुल बताई गई थी, लेकिन जांच में यह डोगो अर्जेंटीना नस्ल का पाया गया। उस समय भी निगम ने इस कुत्ते को अपने कब्जे में लेकर शेल्टर होम भेजा था, लेकिन कुछ दिन रखकर वापस मालकिन को सौंप दिया था। वहीं अब सिविल लाइंस के रहने वाले एडवोकेट संदीप सैनी ने लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट में केस दायर कर दिया।