Gurugram News: गुरुग्राम और उसके आसपास निर्माण करने वाले डेवलपर्स को लेकर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण सख्त हो गया है। प्राधिकरण ने सभी डेवलपर्स को निर्माण कार्य के दौरान भूजल का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने डेवलपर्स को पीने योग्य पानी और भूजल का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है।
प्राधिकरण ने अपनी चेतावनी में कहा है कि, अगर वे निर्माण गतिविधियों के दौरान पानी का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं तो उन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया है कि, पिछले हफ्ते हुई एक बैठक के बाद इस निर्देश को जारी किया गया है।
इस बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के वरिष्ठ अधिकारी और लगभग 50 डेवलपर्स और उनके प्रतिनिधि शामिल थे। केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि, शहर व देश योजना विभाग की लाइसेंस शर्तों के अनुसार, डेवलपर्स को निर्माण के लिए उपचारित जल का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया है कि, वे निर्माण के लिए भूजल का उपयोग करते हैं और यह बंद होना चाहिए।
डेवलपर्स को उपचारित पानी का उपयोग शुरू करना होगा क्योंकि यह शहर भर में आसानी से उपलब्ध है। यदि डेवलपर्स इस मानदंड का उल्लंघन करना जारी रखते हैं, तो प्राधिकरण और अन्य विभाग उन पर मुकदमा चलाएंगे और जुर्माना लगाएंगे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि, डेवलपर्स और ठेकेदार निर्माण गतिविधियों में उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करें या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि, भूजल को बचाने और संरक्षित करने की जरूरत है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि, भूजल का दुरुपयोग न हो।