Gurugram News: अब इन मामलों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अदालत के चक्‍कर, यहां होगा एक ही दिन में निपटारा

Gurugram News: अदालत के अंदर लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा।

National Lok Adalat
गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
  • यहां आपसी सहमति से किया जाएगा मामलों का निपटारा
  • लोगों के पैसे और समय की होगी बचत, नहीं लगाने पड़ेंगे अदालत के चक्‍कर

Gurugram News: गुरुग्राम के जिला अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में वादकारी उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि, इस लोक अदालत के अंदर न्यायालय में लंबे समय से लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि, यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।

लोक अदालत में इन मामलों की होगी सुनवाई

प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि, लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। इसमें कोई अपील नहीं होती यह किसी भी मामले का अंतिम रूप से निपटारा होता है। यह उन लोगों के फायदे के लिए है, जिन्‍हें छोटे-छोटे मामलों के कारण भी बार-बार अदालत के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा।

यहां होने वाले फैसले के खिलाफ नहीं हो सकेगी अपील दायर

प्राधिकरण की सचिव पटवर्धन ने बताया कि, यहां पर आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि, लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। लोगों को लिए लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद को खत्‍म किया जाता है।

अगली खबर