Gurugram News: जिले के वरिष्ठ नागरिकों को अब वृद्धावस्था पेंशन बनवाने व किसी सुधार के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी घर-घर पहुंचकर वृद्धावस्था पेंशन बनाने में मदद करेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। यह जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए परेशान होने की जरूर नहीं पड़ेंगी। परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग में जमा कराने के बाद पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी विभाग संभालेगा।
जिला उपायुक्त ने बताया कि अब नई प्रक्रिया के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए लोगों को नागरिक सेवा केन्द्र (सीएसई),अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पात्र व्यक्ति को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हासिल करने के लिए अब सिर्फ परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी। इसके लिए परिवार पहचान प्राधिकरण सामाज कल्याण विभाग को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा।
सामाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक लोगों को आवेदन के बाद भी जरूरी कागजी कार्रवाई व सत्यापन के लिए कई बार ऑफिस आना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बुजुर्ग के परिवार का कोई सदस्य दफ्तर से फार्म लेकर जा सकता है और उसमें जरूरी जानकारी भरने व कागज को अटैज कर ऑफिस में जमा करा देगा। इसके बाद की सारी कागजी कार्रवाई विभाग के कर्मचारी करेंगे। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी घर जाकर वेरिफकेशन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति एवं पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष 2 लाख से कम हो साथ ही कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो। आय की स्थिति, निवास प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद और सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।