Gurugram Dog Bite: गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम ने पालतु कुत्ते के काटने से घायल हुई एक बच्ची के मामले की सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाया है। कुत्ते के मालिक को अब घायल बच्ची को मुआवजा के तौर पर 3.8 लाख रुपये देने पड़ेंगे। यह मामला गुरुग्राम की स्वैंक सोसायटी से जुड़ा है। सन् 2020 में एक 9 साल की बच्ची लिफ्ट से अपने फ्लैट में जा रही थी। इस लिफ्ट में एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ मौजूद था। लिफ्ट बंद होते ही कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया।
बच्ची के पिता ने कंज्यूमर फोरम में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि, कुत्ते का मालिक उसे बिना जंजीर के अपने साथ लेकर जा रहा था। इस हमले से बच्ची को किसी तरह बचाया जा सका। घटना के बाद बच्ची सदमे में चली गई थी और वह दो सप्ताह तक स्कूल भी नहीं जा सकी। घटना के बाद बच्ची के पिता ने इस बारे में सोसायटी मैनेजमेंट को भी बताया। साथ ही कुत्ते के मालिक और सिक्योरिटी इंचार्ज से भी शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद बच्ची के पिता ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस करने का फैसला लिया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने पाया कि, सोसायटी में सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी दलील में कंज्यूमर फोरम को बताया कि, इस फ्लैट में रहने के लिए वह हर महीने 3 लाख रुपये का किराया देता है साथ ही 1 लाख रुपये के अन्य शुल्क का भी भुगतान करता है। इसके बावजूद भी यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। यहां उनकी बेटी की सुरक्षा से भी समझौता किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फोरम ने बच्ची के पिता के पक्ष में आदेश पारित किया। कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिया कि, मामले को स्वीकार करने की तारीख से अतिरिक्त 9% ब्याज के साथ जुर्माना दिया जाना चाहिए। यह पूरी रकम 3.8 लाख रुपये बनती है।