Gurugram Plastic Ban: साइबर सिटी में एक जुलाई से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। यहां पर जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित होने जा रही है। इसके बाद अगर कोई इसका यूज करते पाया गया, तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसे लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण तथा बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
नियम लागू होने के बाद अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री करते पाया जाएगा तो उस पर जुमार्ना लगाने के साथ नियमानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रशासन इस कारण हो रहे नुकसान के बारे में आमजन, बाजार में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को जागरूक कर रहा है। लोगों को इसके दूसरे विकल्पों के बारे में बताया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि इस समय प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है। लोग इसे एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल और मृदा प्रदूषण भी बड़े स्तर पर होता है। प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता है। प्लास्टिक कई सालों तक नष्ट नहीं होती है। सभी को यह बात समझनी होगी कि प्लास्टिक न केवल वातावरण के लिए बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इन्हीं कारण से एक जुलाई से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा।
जिला उपायुक्त ने कहा कि लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा स्कूल तथा कालेजों में निबंध लेखन, पेंटिग सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बजारों में भी जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों व दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जुलाई से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है।