Gurugram News: गुरुग्राम मौजूद सोसायटियों, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट सहित सभी कामर्शियल ऑफिसों को कूड़े का निपटारा खुद करना होगा। ऐसा न कर पाने वाले लोगों पर अब नगर निगम बड़ी कार्रवाई करेगा। जो भी ऐसा नहीं करेगा उसका पानी और सीवर कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के इस नए नियम की घोषणा नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त जयदीप कुमार ने सेक्टर-27 स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित एक कार्यशाला में दी। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निगम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में शहर की सभी रिहायशी सोसायटियों के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, होटल, ढाबा सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।
इस कार्यशाला में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) डॉ. विजयपाल यादव ने कहा कि, ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत उत्पादित कचरे का निस्तारण करना आप सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि, प्रतिदिन 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाला बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आता है। नियम के तहत इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि, सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां वेट वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाना सुनिश्चित करें। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसपर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ सीवर और पानी के कनेक्शन काट दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि, नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में हजारों बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, लेकिन इनमें से करीब 200 ने ही कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत एजेंसी इकोग्रीन एनर्जी से एमओयू साइन किया है। बाकि के बल्क वेस्ट जनरेटर अभी या तो नगर निगम के वाहन का उपयोग कर रहे या फिर शहर में कूड़ा फैला रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगम के अतिरिक्त आयुक्त ने बल्क वेस्ट जनरेटर करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि, या तो आप लोग सात दिन के अंदर एमओयू कर अपना एक्शन प्लान नगर निगम गुरुग्राम को उपलब्ध करवाओ या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो।