नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कस्टडी में रहते हुए 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब बुधवार (27 अक्टूबर) को दिन के 2.30 बजे फिर सुनवाई होगी। आर्यन खान की तरफ कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील रखी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया है।
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है। ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे।
रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पूरी गाथा 2 अक्टूबर से शुरू होती है। ए1 ग्राहक नहीं था, उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और एक इवेंट मैनेजर के रूप में अभिनय करते हुए प्रतीक गाबा नामक एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया। इसलिए खान और मर्चेंट को बुलाया गया। विज्ञापन के अनुसार, वे 2 अक्टूबर की दोपहर को मुंबई के क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीबी को पूर्व सूचना थी कि लोग ड्रग्स लेने जा रहे होंगे।
रोहतगी ने कहा कि टर्मिनल पर एनसीबी मौजूद था। उनके पास कुछ जानकारी थी और वे उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थे। मेरे मुवक्किल और अरबाज जहाज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई कि उन्होंने ड्रग्स ली थी।
रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई। व्यापारी इससे इनकार कर रहा है। मुझे चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरा दोस्त है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था, छोटा और सीधा-साधा मेरे मुवक्किल (आर्यन खान) से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने कुछ भी खाया था।
रोहतगी ने का कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था। जो बरामद किया गया वह बहुत कम था, 6 ग्राम। आकार छोटे, मध्यम और बड़े हैं। क्षमा करें मेरा मतलब छोटा मध्यस्थ और वाणिज्यिक है।
रोहतगी ने एक फैसले का हवाला दिया कि एक मंत्री से जुड़े एक पुराने मामले में उस पर एक आतंकवादी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था क्योंकि एक नौकर ने उसे घर में लाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये केस नहीं हो सकता। रोहतगी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी चल रही थी। मेरे मुवक्किल को क्यों निशाना बनाया गया है?
बड़ी और व्यावसायिक रकम रखने वाले कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। रोहतगी ने कहा कि यह मेरे मुवक्किल को जाल में फंसाया गया है। रोहतगी का कहना है कि भले ही सचेत कब्जा लिया गया हो, वह अधिकतम 6 ग्राम के लिए 1 वर्ष का चार्ज ले सकता है। रोहतगी ने कहा कि इसलिए मुझ पर 27ए का आरोप नहीं है लेकिन वे मुझ पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं।
तस्करी जैसी बड़ी मात्रा के लिए 27A का शुल्क लिया जाता है। मुझ पर 27A का आरोप नहीं लगाया गया है। मेरी सजा अधिकतम एक वर्ष है। 27A तस्करी है। जो है गंभीर आरोप। घटनाओं का कोई क्रम भी नहीं है। लेकिन एनसीबी कह रहा है कि हम आपसे 27A का शुल्क नहीं लेंगे लेकिन हम आप पर साजिश का आरोप लगाएंगे।
रोहतगी ने कहा कि इस मामले में पहले से कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे फोन से व्हाट्सएप चैट बरामद। वे रिकॉर्ड पर नहीं हैं बल्कि एक उद्धृत हैं। उनमें से कोई भी चैट क्रूज पार्टी से संबंधित नहीं है। व्हाट्सएप चैट 2018 के थे। कोई भी चैट क्रूज से नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है जहां "123" वाले चैट का इस गाथा से कोई लेना-देना हो। उन चैट को, हमें ट्राइल में देखना होगा, साबित होना होगा।
रोहतगी ने कहा कि दिन के अंत में दूसरा पक्ष उन चैट पर निर्भर करेगा जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे असंबद्ध इवेंट्स हैं। अगला फैसला जस्टिस पितले का है। एक हैं रणवीर और एक है शानू। रणवीर सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और शानूब खान। रोहतगी ने कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास इन सभी मामलों की तुलना में बेहतर मामला है, क्योंकि मुझसे कोई वसूली नहीं हुई है।
रोहतगी अब सुप्रीम कोर्ट रागिनी द्विवेदी बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले का हवाला देते हैं। रोहतगी रागिनी द्विवेदी के फैसले के पैरा 7 को संदर्भित करते हैं जिसमें सुप्रीम कोईट ने जमानत दी थी। उनका कहना है कि कोई ड्रग्स नहीं मिला और आवेदक को साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
रोहतगी ने कहा कि अब मैं एक आदेश दिखाता हूं, बॉम्बे हाईकोर्ट के राजेश वजानी। उन्होंने कहा कि कंसस पोजेशन का तो सवाल ही नहीं है। अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वह मेरे वश में नहीं है। मर्चेंट के जूते में क्या मिला, यह मेरे वश में नहीं था। अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वह मेरे वश में नहीं है, इसलिए कोई साजिश नहीं है।
विशेष अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सतीश मानेशिंदे के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
वहीं NCB आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी। एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए मजबूत आधार बताए हैं जिसमें से सबसे बड़ा आरोप है कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से संबंध हैं और उनकी जांच अभी होनी बाकी है। ऐसे में अभी जमानत देना ठीक नहीं होगा। हाई कोर्ट में NCB ने अपना जवाब दाखिल किया है। इस जवाब की कॉपी टाइम्स नाऊ नवभारत के पास मौजूद हैं, जिसमें NCB ने प्रभाकर सेल के एफिडेविट का जिक्र किया गया है। एनसीबी ने कहा है कि अभी जमानत दी गई तो आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है। NCB के जवाब में शाहरुख की मैनेजर का भी जिक्र है। NCB ने अपने जवाब में पूजा डडलानी का नाम लिखा है।
NCB की जवाब पर आर्यन खान के वकीलों ने जवाब दाखिल किया है कि प्रभाकर के बयानों से आर्यन का कोई लेना-देना नहीं है। उनका गोसावी से कुछ संबंध नहीं है। जो आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।
ताजा जानकारी के अनुसार आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रमांक 57 पर सूचीबद्ध है। इस बीच सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध किया गया है। यह देखना होगा कि आर्यन खान आज जेल से आखिरकार बाहर निकल पाते हैं या नहीं। इसके अलावा करंजावाला एंड कंपनी, जिसमें सीनियर पार्टनर्स- रूबी सिंह आहूजा और संदीप कपूर शामिल हैं, आर्यन खान की टीम में शामिल होने के लिए मुंबई गए हैं। टीम में पहले से ही अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, आनंदिनी फर्नांडीस, रुस्तम मुल्ला, देसाई करीमजी और मुल्ला शामिल हैं।
समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई के तट पर कॉर्डेलिया क्रूजेज के महारानी जहाज पर छापेमारी करने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी। हालांकि, एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक, आर्यन खान से कोई ड्रग्स नहीं मिली। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद जब्त किए। एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
आर्यन खान 3 अक्टूबर से जेल में बंद है और उसकी जमानत अर्जी एक से ज्यादा बार खारिज हो चुकी है। इस बीच, एनसीबी की जांच चल रही है और आर्यन खान के मोबाइल फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर एकट्रेस अनन्या पांडे को पिछले हफ्ते दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।