Aryan Khan drugs case: ड्रग केस मामले में आर्यन खान को 'क्लीन चिट' मिलने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि ड्रग केस में एनसीबी ने शुक्रवार को 6000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की। इस चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है। एनसीबी का कहना है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं।
जाति प्रमाण पत्र मामले में पहले ही हो चुकी है कार्रवाई
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि समझा जाता है कि आर्यन खान ड्रग केस मामले में ठीक ढंग से जांच नहीं करने पर सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश सक्षम अधिकारी को दिया है। सूत्रों ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में सरकार पहले ही समीर के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।
'हमने सबूत के सिद्धांत के आधार पर जांच की'
एनसीबी प्रमुख एस.एन. प्रधान ने कहा, 'हमने सबूत के सिद्धांत के आधार पर जांच की।' उन्होंने कहा कि 'हमें 14 लोगों के खिलाफ भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और छह के खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे।'वहीं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा, 'मैं राहत महसूस कर रहा हूं, और मेरे मुवक्किल शाहरुख खान भी राहत महसूस कर रहे होंगे। सच्चाई की जीत हुई है। आखिरकार, इस युवक (आर्यन खान) पर आरोप लगाने या उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।'
Aryan Khan को मिली क्लीन चिट, NCP ने पूछा- आर्यन को हुए आघात के लिए कौन जिम्मेदार है?
ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन
आरोप पत्र में कहा गया है कि एनसीबी के मुंबई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और कॉर्डेलिया नामक कंपनी द्वारा संचालित जहाज से आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, अयान, गोमित, नूपुर, मोहक और मुनमुन शामिल थे। एनसीबी ने कहा, 'आर्यन (खान) और मोहक (जायसवाल) को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से मादक पदार्थ मिले थे।' एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।
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