Verdict On Hijab : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। तीन जजों की बैंच ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर निम्नलिखित बात कही।
हिजाब पर फैसला, जब कर्नाटक HC ने डॉ. अंबेडकर की किताब का किया जिक्र
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