लखनऊ: कोरोना से लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा है, देश में लाखों कोरोना वारियर्स (Corona Warriors) इससे लड़ाई में अपना पूरा जी-जान लगाए हुए हैं मगर उस वक्त उन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब उनपर ही अटैक किया जाता है और उनकी जान पर बन आती है, योगी सरकार (Yogi Government) ने इसका संज्ञान लेते हुए कठोर उपाय किए हैं जिनसे कोरोना वारियर्स पर हमला करना बेहद भारी पड़ेगा।
केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वारियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं, अब यूपी में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करना अब दंडनीय अपराध होगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है।
7 साल तक की सजा व 5 लाख रुपये तक जुर्माना
एपिडेमिक एक्ट की तरह यहां पर सात साल तक की सजा व पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।नप्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अब इसे यूपी महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा. इस विनियमावली को 30 जून तक या अग्रिम आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस विनियमावली की किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन आईपीसी (अधिनियम संख्या-45 1860) की धरा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जायेगा. सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति संस्था व संगठन को दण्डित कर सकता है।
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