बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के वकील की दलील, अपहरण केस में उनका मुवक्किल अभियुक्त नहीं

बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अपहरण का केस नहीं है। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना उच्च न्यायालय से दखल की अपील की है।

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मधूसूदन शर्मा, बिहार के कानून मंत्री के वकील 
मुख्य बातें
  • 2014 का है मामला
  • कार्तिकेय सिंह के वकील का दावा 12 अगस्त को अरेस्ट वारंट पर रोक
  • अरेस्ट वारंट पर रोक अभी भी है जारी

बिहार की सियासत में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह चर्चा के केंद्र में हैं। वजह फिलहाल किसी अच्छे काम के लिए नहीं है बल्कि उनसे जुड़े सरेंडर की है। बीजेपी का आरोप है कि जिस 16 अगस्त को उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना था उस दिन वो राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी के इन आरोपों पर आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। खुद लालू प्रसाद यादव उनके बचाव में उतरे। अब उनके वकील मधूसूदन शर्मा का क्या कहना है कि आइए उसे जानते और समझते हैं। 

कार्तिकेय सिंह के वकील का क्या है कहना

तथ्य से परे आरोप
कार्तिकेय सिंह के वकील का कहना है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण केस में फरार होने की बात तथ्यों से परे है। वो उस मामले में अभियुक्त नहीं है, और ना ही जांच में उनका नाम आया है। उनके खिलाफ किसी तरह का सबूत भी नहीं है। पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। कार्तिकेय सिंह के अरेस्ट वारंट पर 12 अगस्त को रोक लगी थी और वो रोक आज भी जारी है। अब वो लोग कौन हैं जो कह रहे हैं कानून मंत्री कानून से भाग रहे है। अदालत के सामने पेश होने के लिए ना तो कोई सूचना है और ना ही कोई नोटिस। 

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