पटना: लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार (biha government) का बड़ा फैसला आ गया है, छूट देते हुए बिहार सरकार ने कुछ दुकानों (shops) को खोलने का फैसला लिया है लेकिन इनमें शर्तें भी लगायी गई हैं। बिहार सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन-3 की दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी। सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है, आदेश के मुताबिक सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
बताया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर,ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिानिक और निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्री वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है वहीं मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स बिक्री व मरम्मत की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं जैसे-ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल (Gap) पर खोली जा सकेंगी वहीं गैरेज और वर्कशॉप डेली खोला जा सकेगा।
खुलेंगी पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत की दुकानें
पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत की दुकाने खोलने की छूट दी गई है। सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटराी फिटिंग, लोहा, पेंट, संबधित थोक व खुदरा दुकानें भी खुलेंगी।
दुकानों को खोलने के संबंधित आदेश बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी कर दिया। कई तरह की दुकानों को खोलने का आदेश पहले ही जारी किया गया था। दुकानों के खोलने में फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखना बेहद अहम होगा।
गृह विभाग ने अपने आदेश में साफ किया है कि डीएम चाहे तो अलग-अलग समय या अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने का निर्णय ले सकते हैं। सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया है कि वो भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दुकानों के खुलने और बंद करने का समय अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
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