जयपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को सलमान खान को अगली पेशी के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया। सलमान खान की ओर से पेश वकील ने आज की पेशी में अभिनेता को छूट देने की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सलमान की ओर से पेश वकील हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान का पक्ष रखा जबकि वकील लादाराम विश्नोई ने राज्य सरकार की ओर से दलीलें रखीं।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान भी सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की। 1998 के काला हिरण शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है। फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है।
गत चार जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगरा ने अभिनेता को 27 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पेशी से अनुपस्थित रहने पर अभिनेता की जमानत अर्जी खारिज हो सकती है। इस मामले में सलमान खान को पिछले साल मई में जमानत मिली और इसके बाद सुनवाई के दौरान वह कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
पिछली सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट में उनकी पेशी से छूट मांगी थी लेकिन कोर्ट ने अभिनेता को अदालत में पेश होने का आदेश दिया क्योंकि वह अपनी अर्जी की सुनवाई से हमेशा गैर-हाजिर रहे हैं।
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