नई दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया जो बहुमत से पारित भी हो गया। इस बिल का विपक्षी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि यह बिल संविधान के समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) का विरोध करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश का नागरिक कौन है, संविधान में ये किस तरह से तय होता है। संविधान में नागरिकता के बारे में भाग दो के अनुच्छेद 5,6,7,8,9,10 और 11 में बताया गया है।
भारतीय संविधान के मुताबिक भारत की नागरिकता दो तरीके से तय होती है। पहला-संविधान के लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 से कौन- कौन भारतीय नागरिक थे। दूसरे संसद से पारित हुए नागरिकता अधिनियम-1955 के जरिए ये तय होता है।
संविधान के मुताबिक भारतीय नागरिकता को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जिसके पास स्थाई निवास है। दूसरा 26 जनवरी 1950 तक जो लोग पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए थे। तीसरा जिन लोगों ने 26 जनवरी 1950 तक पाकिस्तान में पलायन किया था। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन वह भारतीय मूल का हो।
आर्टिकल 5: संविधान के आर्टिकल 5 के मुताबिक जिसके पास भारत के किसी भी हिस्से का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होगा वह इस देश का नागरिक होगा। दूसरा यदि आप इन तीन में से किसे एक शर्त को पूरा करते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे।
आर्टिकल 6: संविधान के अनुच्छेद छह उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है, जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं। ऐसे लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ चुके थे। दूसरे वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं।
दरअसल इसी तारीख को भारत-पाक ने परमिट सिस्टम की शुरुआत की थी।अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वे दो शर्तों को पूरा करें-
जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उन्हें इन शर्तों को पूरा करना होगा।
आर्टिकल 7: नागिरकता के लिए संविधान का अनुच्छेद 7 सबसे अहम है। अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है, जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं।
ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वह अनुच्छेद 5 और 6 की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पलायन कर आए हैं।
आर्टिकल 8: ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो भारतीय मूल के हैं और दूसरे देश में रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत की नागरिकता के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा।
आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है।
आर्टिकल 9: संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है। वो अनुच्छेद 5,6 और 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं हो सकता है।
आर्टिकल 10: इस अनुच्छेद के मुताबिक यदि आपने ऊपर बताए किसी भी अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता हासिल कर ली है। ये नागरिकता संसद के द्वारा पारित कानून के आधार पर ही होगी। दूसरे शब्दों में संसद में कानून लाकर नागरिकता को रद्द किया जा सकता है।
आर्टिकल 11: संविधान के 11वें अनुच्छेद के मुताबिक संसद के पास ये शक्ति है कि वह 26 जनवरी 1950 के बाद से संसद में नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद पांच से लेकर 8 तक में भी संशोधन कर सकती है।
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