नई दिल्ली : पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के एक दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुखी हैं। अगर आतंकवाद और पीएम की हत्या के दोषियों को इस तरह रिहा किया जा रहा है तो इस देश में कानून की अखंडता को कौन बनाए रखेगा?
सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने पूछा, क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या इस देश के प्रति आपका यही कर्तव्य है? क्या यह तरीका है कि आप एक कांग्रेसी नेता नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के दोषी लोगों से निपटने जा रहे हैं? इसने उस गहरे पूर्वाग्रह को उजागर कर दिया है जो पीएम और उनकी सरकार के दिमाग में मौजूद है।
सुरजेवाला ने कहा कि भारत सरकार का एक नामांकित व्यक्ति (2018 में तमिलनाडु सरकार) टीएन कैबिनेट (सभी दोषियों की रिहाई के लिए) के इस तरह के फैसले को खारिज नहीं करता है। इसके बजाय वह इसे राष्ट्रपति को भेज देता है जो निर्णय नहीं लेता है। इसलिए, डिफॉल्ट रूप से आप राजीव गांधी के आतंकवादियों और हत्यारों को रिहा करने की अनुमति दे रहे हैं।
सुरजेवाला ने कहा कि जिस आधार पर फैसला हुआ है उस आधार पर तो हजारों तमिल कैदियों को छोड़ दिया जाना चाहिए और देश में आजीवन कारावास के लाखों कैदी हैं, उनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के एक नेता का सवाल नहीं है, बल्कि राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। सरकार का रुख निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देश के लोग देख लें कि इस सरकार का आतंकवाद को लेकर रवैया क्या है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे हालात पैदा किए कि कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार का यह रवैया निंदनीय है। इससे करोड़ों भारतीय नागरिकों की भावना आहत हुई है, क्योंकि कोर्ट ने राजीव गांधी जी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया है। तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और जिम्मेदार मोदी सरकार है।
राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा फैसला, दोषी पेरारिवलन की सुप्रीम कोर्ट से हुई रिहाई
गौर हो कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 30 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया।
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