Covid-19: सिनेमाघरों को राहत, खुल सकेंगे स्वीमिंग पूल,जारी हुईं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस

देश
रवि वैश्य
Updated Jan 27, 2021 | 21:10 IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश (Covid-19 Guidelines) लागू करने के आदेश जारी किए हैं

mha guidelines for covid-19
ये नियम 1 फरवरी, 2021 से लागू होकर 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेंगे 

कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं बताया जा रहा है कि ये 1 फरवरी, 2021 से लागू होकर 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेंगे। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है।

निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी।

स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा।


निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश-

नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति
राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए रोकथाम के उपाय और एसओपी तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार लागू करना अनिवार्य है

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशानिर्देशों के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 फरवरी, 2021 से लागू होगा और 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगा।

इन दिशानिर्देशों का मुख्य जोर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हासिल किए गए वास्तविक लाभों में बढ़ोतरी करना है, जो पिछले चार महीनों के दौरान देश भर में सक्रिय और नए मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट के रूप में दिखाई दिया है। इसलिए, इसमें जोर दिया गया है कि महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए सावधानी बरतने और निगरानी, रोकथाम पर केन्द्रित सुझाई गई रोकथाम की रणनीति व एमएचए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ एसओपी का कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत है।

निगरानी और रोकथाम
आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों का सूक्ष्म स्तर पर सावधानी से सीमांकन किया जाएगा। सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपायों का बेहद सावधानी से पालन किया जाएगा।

स्थानीय जिले, पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे कि रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाए और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी।

राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे और चेहरे पर मास्क पहनना, हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा, ताकि कोविड- 19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।

निर्धारित SOP का सख्ती से पालन
नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेंटमेंट जोन) के बाहर निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, जो नीचे उल्लिखित एसओपी के सख्ती से पालन से संबंधित होगा :-

सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

खिलाड़ियों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।

समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं।इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।

स्थानीय प्रतिबंध
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

संवेदनशील (कमजोर) लोगों को सुरक्षा
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।

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