Covid guidelines: कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती, जानें आज से 31 दिसंबर तक किसकी अनुमति, किस पर है रोक

Coronavirus guidelines: गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानियों के साथ एक आदेश जारी किया था, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।

Coronavirus in India
कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी  |  तस्वीर साभार: AP
मुख्य बातें
  • गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
  • ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे
  • मास्क पहनने, हाथों को बार-बार धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कड़ाई से लागू हों

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के चलते वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार अलग-अलग तरीके अपना रही हैं। जैसे- कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, कहीं स्कूलों को आगे भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा भी दिशा-निर्देश जारी किए गए, जो आज यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगे।

  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति जारी रखने को छोड़कर यहां से बाहर या भीतर लोगों की आवाजाही पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा।
  • स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा कि सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाए और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को इससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। 

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:

  • यात्रियों के लिए अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय की अनुमति के अनुसार संचालित होगी।
  • सिनेमा हॉल और रंगमंच, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • स्विमिंग पूल, केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए।
  • प्रदर्शनी हॉल, केवल आपसी व्यवसाय (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए खुलेंगे।
  • सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की प्रतिबंधित संख्या के साथ; और खुले स्थानों में, मैदान/स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए।
  • स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश बंद स्थानों में 100 व्यक्तियों या उससे कम सीमा को और कम कर सकते हैं।
  • स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिये स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें रात के कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध शामिल है। हालांकि, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/उप-विभाग/शहर स्तर) को नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी।
  • पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सड़क मार्ग से सीमा पार करके होने वाले व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय और राज्य के बाहर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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