केजरीवाल के एक और विधायक को कोर्ट ने पाया दोषी, अखिलेश पति त्रिपाठी की सजा पर 27 अप्रैल को होगा फैसला

देश
किशोर जोशी
Updated Apr 09, 2021 | 21:12 IST

दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी पाया है। उनकी सजा पर 27 अप्रैल को फैसला होगा।

Delhi court convicts AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi in 2013 rioting case
केजरीवाल के एक और विधायक को कोर्ट ने पाया दोषी 
मुख्य बातें
  • मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने माना दोषी
  • 2013 के एक मामले में दोषी अखिलेश की सजा पर 27 अप्रैल को होगा ऐलान
  • इससे पहले एक कोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती को भी माना था दोषी

नई दिल्ली: सोमनाथ भारती के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने  दोषी करार दिया है।  अखिलेश पति त्रिपाठी को 2013 के एक मामले तथा अन्य दो अपराधों के लिए अदालत ने दोषी माना। अदालत अखिलेश की सजा पर 27 अप्रैल को फैसला करेगी। इस मामले में कुल 19 आरोपी थे जिनमें से 27 को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि विधायक अखिलेश तथा एक महिला को दोषी माना।

2013 का था मामला
मामला सितंबर 2013 का है जब मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और उस समय स्थानीय विधायक करण सिंह के इलाके में एक लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जब पीड़ित परिवार के लोग पुलिस के खिलाफ नाराजगी प्रकट कर रहे थे तो आप के कार्यकर्ता भी इसमें जुड गए गए और हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने 2016 में अखिलेश पति त्रिपाठी सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।

सोमनाथ भारती हुए थे दोषी करार
इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को  दिल्ली की दिल्ली की राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने  AIIMS के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल की सजा की सजा सुनाई थी। भारती ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। भारती को भी दंगा कराने, अवैध रूप से लोगों को जुटाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दोषी पाया गया था।

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