नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील देते हुए संक्रमण मुक्त इलाकों में पंजीकृत दुकानें सशर्त खोलने की छूट दी है और कहा है कि दुकानों में 50 फीसदी ही कर्मचारी होने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने जहां इस पर और अधिक अस्पष्टता की मांग की है, वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि वे इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
दिल्ली में खुल सकेंगी दुकानें
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों को लागू करेगी। रिहायशी इलाकों में दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में इस तरह की छूट नहीं होगी।
इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि यहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या इसमें कुछ राहत दी जाएगी, इसका फैसला 30 के अप्रैल के बाद किया जाएगा, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यहां फिलहाल जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी।
आदेश में स्पष्टता की मांग
इस बीच रिटेलर्स एसोसिएशन ने सरकार ने सरकार से इस बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की मांग की है और कहा कि इसके बगैर व्यापारियों के लिए काम करना मुश्किल होगा। खुदरा कारोबारियों के संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकारें इस बारें में जरूरी दिशानिर्देश जारी करें। आरएआई की ओर से कहा गया कि सरकार के आदेश की अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। इसमें अधिक स्पष्टता की जरूरत है। 'मार्किट कॉम्प्लेक्स' जैसे शब्दों को आसानी से समझ पाना मुश्किल है।
व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी कहा है कि उसके दुकानदार तब तक दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक कि राज्य सरकारें इसे लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी नहीं करती हैं। कैट ने दुकानदारों को इस संबंध में राज्य सरकारों के आदेश का इंतजार करने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश
यहां उल्लेखनीय है कि सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित गली मोहल्ले में अलग-अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति देते हुए शुक्रवार देर रात इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। गृह सचिव अजय भल्ला के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में दुकानदारों को जरूरी सावधानी बरतते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया।
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