Mohammed Zubair of Alt News: फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं लगाई हैं वहीं जुबैर के वकील ने फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराएं -भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 (सबूत नष्ट करने के लिए - फोन फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), धारा 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 धारा जोड़ी हैं। पुलिस ने जुबैर पर विदेशी चंदा लेने का आरोप भी लगाया है।
जुबैर के एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत में जमानत याचिका दायर की।
दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को FIR में जोड़ा गया है। सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत से थे। ऑल्ट न्यूज़ की मूल कंपनी, प्रावदा मीडिया को कुल लगभग 2,31,933 रुपये मिले हैं।
मोहम्मद जुबैर की पुलिस हिरासत 4 दिन बढ़ाई गई, दिल्ली पुलिस ने अदालत में रखी ये दलील
रेजरपे पेमेंट गेटवे से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चला है कि कई लेन देन में फोन नंबर या आईपी एड्रेस भारत के बाहर बैंकॉक, मनामा, नॉर्थ-हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र सहित स्थानों से थे। स्थानों में शारजाह, स्टॉकहोम, आइची, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, पश्चिमी और पूर्वी प्रांत, अबू धाबी, वाशिंगटन डीसी, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई, उसिमा और स्कॉटलैंड शामिल हैं।
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