Delhi Police: स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, ड्रोन समेत कई चीजों पर लगाया प्रतिबंध

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Delhi Police on high alert before Independence Day banning many things including drones
स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। (सांकेतिक फोटो)  |  तस्वीर साभार: ANI

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर उप-पारंपरिक हवाई वाहनों की उड़ान पर स्वतंत्रता दिवस तक सुरक्षा कारणों और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर वाले एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगाया है। 

15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

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दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। 

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ड्रोन समेत कई चीजों पर लगाया प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश शुक्रवार से ही लागू हो गया है और 26 दिनों की अवधि के लिए 16 अगस्त तक लागू रहेगा। 

पिछले साल भी दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए दिल्ली के ऊपर हवाई वाहनों की उड़ान पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया है कि इस तरह के हवाई वाहनों का इस्तेमाल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
 

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