नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दरियागंज इलाके में हिंसा के खिलाफ भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ऊर्फ रावण की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे। इस फैसले के संबंध में चंद्रशेखर ने रिव्यू की अपील की थी। चंद्रशेखर आजाद ने अदालत से अपील की थी कि उसे दिल्ली आने की इजाजत दी जाए। वो अदालत को आश्वस्त करना चाहता है कि उसके आने से दिल्ली का माहौल खराब नहीं होगा।
चंद्रशेखर आजाद की जमानत से जुड़ी कुछ शर्तों में बदलाव किया गया है। अह वो दिल्ली आ सकेंगे लेकिन उन्हें आने से पहले डीसीपी क्राइम को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही तीस हजारी कोर्ट ने अपने संशोधित जमानत आदेश में कहा है कि जब वो दिल्ली आएंगे तो उन्हें अपने पता के बारे में जानकारी देनी होगी। वो डीसीपी को फोन से या ईमेल से इस बात की जानकारी देंगे कि किस समय वो दिल्ली या सहारनपुर में नहीं हैं।
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