शादी समारोहों में अब सीमित होगी मेहमानों की संख्‍या, इन राज्‍यों में जारी की गई नई गाइडलाइंस

दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करने के साथ-साथ कई अन्‍य गाइडलाइंस भी तय किए गए हैं।

शादी समारोहों में अब सीमित होगी मेहमानों की संख्‍या, इन राज्‍यों में जारी की गई नई गाइडलाइंस
शादी समारोहों में अब सीमित होगी मेहमानों की संख्‍या, इन राज्‍यों में जारी की गई नई गाइडलाइंस  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्‍ली/लखनऊ/भोपाल : देश के कई राज्‍यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कहर बरपा रहे हैं। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में बीते कुछ समय में मृत्‍यु दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंता का एक बड़ा कारण है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्‍मेदार ठहराया जा रहा है। बाजारों में जहां लगातार भीड़ देखी जा रही है, वहीं त्‍योहारों व शादी समारोहों में भी लोग खूब उमड़ रहे हैं, जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का बड़ा कारण माना जा रहा है।

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्‍यों में शादी समारोहों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। यहां हम जानेंगे कि दिल्‍ली, यूपी और मध्‍य प्रदेश में सरकार ने क्‍या नए नियम शादी समारोहों के लिए तय किए हैं। 

नई दिल्‍ली :  राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां शादियों में लोगों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत यहां पूर्व में शादी समारोहों में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसे अब वापस ले लिया गया है। समारोह स्‍थल पर जहां लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का सख्‍ती से पालन करने के लिए कहा गया है, वहीं लोगों को मास्‍क पहनने और कार्यक्रम स्‍थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्‍था रखने को भी कहा गया है। दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क नहीं पहनने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश : यूपी में सरकार ने एक बार फिर से सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शादी-समारोहों में अधिक 200 लोगों की मौजूदगी की संख्‍या को घटाकर 100 करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं तो आयोजकों से फेस मास्‍क, सैनिटाइजर्स और थर्मल स्‍कैनर की व्‍यवस्‍था कार्यक्रम स्‍थल पर करने और सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि डीजे और शादी से जुड़े म्‍यूजिक बैंड्स को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। नियमों का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ FIR होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।

मध्‍य प्रदेश : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्‍य प्रदेश में प्रशासन ने शादियों में मेहमानों की तादाद 250 लोगों तक सीमित कर दी है। बारात में बैंड-बाजे और रोशनी वालों के अलावा अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि जन्मदिन और शादी की सालगिरह के समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 20 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। शादियों के साथ-साथ अन्‍य सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। सार्वजनिक स्‍थलों पर लोगों को मास्‍क पहनना होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही विवाह कार्यक्रम स्‍थलों पर सैनिटाइजर्स की व्‍यवस्‍था भी रखनी होगी।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर