Farooq Abdullah: प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रीनगर की एक कोर्ट के सामने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की है। कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अदालत के सामने पेश होने को कहा है। ईडी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच कर रही है, जब फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक उसके अध्यक्ष थे।
फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट
27 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी
ईडी ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के सामने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों को 27 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
ईडी द्वारा फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के बाद सप्लीमेंट्री शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने कहा कि ये मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित है, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हैं और साथ ही जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बैंक अकाउंट से बिना बताए कैश निकालने का है।
ईडी ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ 11 जुलाई, 2018 को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और आरोपी व्यक्तियों को 43.69 करोड़ रुपए के गलत तरीके से हासिल करने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ईडी द्वारा इस मामले में अब तक पहचाने गए अपराध की रकम 51.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से 21.55 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी द्वारा कुर्क की जा चुकी है। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा को सीबीआई ने 4 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था।
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