National Herald Case: ED ने भेजा राहुल गांधी को नया समन, 13 जून को पेश होने को कहा

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर समन जारी किया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल को पूछताछ के लिए 13 जून को बुलाया है।

ED issues fresh summons to Rahul Gandhi to appear before investigators on June 13 in National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पेशी के लिए नई तारीख मिली  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • नेशनल हेराल्ड केस की जांच में जुटा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय
  • नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पेशी के लिए नई तारीख मिली
  • ईडी ने कहा- 13 जून को पेश हों राहुल गांधी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED ने नेशनल हेराल्ड मामले ( National Herald case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नया समन जारी करते हुए 13 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले भी ईडी ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए दो जून को पेश होने को कहा था। राहुल जब पेश नहीं हुए तो फिर से ईडी ने पेशी की नई तारीख दी है।

विदेश में हैं राहुल गांधी

दरअसल दो जून को जब ईडी ने राहुल को पेशी के लिए बुलाया था तो तब वह विदेश में थे और उनकी लीगल टीम ने ईडी से नई तारीख मांगी थी। अब ईडी ने उनके आवदेन को मंजूर करते हुए ये कहा है कि 13 जून को सुबह 11 बजे वो दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंच जाएं और अपना बयान दर्ज कराएं। इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि 90 करोड़ का जो लोन दिया था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को, वो बिना ब्याज के दिया गया था। 

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाचार पत्र ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दो जून को पेश होने का समन जारी किया था। बाद में सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गईं तो उनकी पेशी टल गई। 

क्या है मामला

यह मामला पार्टी समर्थित ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था। समाचार पत्र ‘नेशनल हेराल्ड’, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का है। ‘नेशनल हेराल्ड’ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। भाजपा सांसद स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था।

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