शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का है आरोप

देश
किशोर जोशी
Updated Dec 13, 2021 | 11:52 IST

शिवसेना सांसद तथा प्रवक्ता संजय राउते के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। राउत पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।

FIR registered against Shiv Sena MP Sanjay Raut at Delhi for objectionable remarks against female BJP members
शिवसेना MP संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है आरोप 
मुख्य बातें
  • संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली में दर्ज हुई एफआईआर
  • राउत ने किया था बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल
  • राउत बोले- जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल सभी शब्दकोशों में दिया हुआ

नई दिल्ली: अपने एक बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत मुश्किल में घिर गए हैं और उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं राउत पर धमकाने का भी आरोप लगा है। यह एफआईआर बीजेपी की  राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की शिकायत पर मंडावली थाने में दर्ज की गई है।

संजय राउत भड़के

खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, 'मैंने क्या कहा उन्हें समझ में नहीं आया है। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब  है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शबद्कोशों में उसका अर्थ दिया है। जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है सभी साहित्य संस्थानों से भी और सरकार से भी। बड़े-बड़े पंडित देते हैं, उसने भी उस पर अपना मत व्यक्त किया है।  फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज़ कर दिया गया है मुझे पूछे बगैर।'

केंद्र पर निशाना

राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ' FIR वहां दर्ज हुई है जहां संघ शासित प्रदेश में जहां जहां देश की के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है, इसका मलतब यह मामला राजनीतिक और बदले की भावना से किया गया है।' यह मेरी आवाज दबाने के लिए है। सीबीआई, इनकम टैक्स अभी तक मेरे पास नहीं पहुंच सके क्योंकि मैं एक सीधा आदमी हूं। जो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए आज इस्तेमाल कर रहे हैं।' खबर के मुताबिक, संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्जकी गई है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर