सरकार ने सोशल मीडिया से लेकर OTT तक के लिए बनाए सख्त नियम, जानिए कैसी है सरकार की नई गाइडलाइंस

देश
किशोर जोशी
Updated Feb 25, 2021 | 14:48 IST

भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को संबोधित किया।

सोशल मीडिया और OTT पर सरकार जारी कर रही है गाइडलाइंस, जानिए
सोशल मीडिया और OTT पर सरकार जारी कर रही है गाइडलाइंस, जानिए  
मुख्य बातें
  • सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर गाइडलाइंस जारी
  • अगर आप भी हैं सोशल मीडिया पर सक्रिय तो जरूर पढ़ लें ये नियम, सरकार ने जारी कर दी है गाइडलाइंस
  • रविशंकर प्रसाद बोले- भारत में व्यापार के लिए सोशल मीडिया का स्वागत

नई दिल्ली: सरकार ने आज सोशल मीडिया तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम आज सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस पर चर्चा करने को लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि भारत में जो सोशल मीडिया का तेजी से फैला है और भारत में व्यापार के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे- नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म आएंगे।

आलोचना का स्वागत

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में इस समय देश में इस वक़्त व्हॉट्सऐप यूज़र्स की संख्या 53 करोड़, यूट्यूब यूज़र्स की संख्या- 44.8 करोड़, फ़ेसबुक यूज़र्स की संख्या 41 करोड़, ट्विटर यूज़र्स की संख्या 1.75 करोड़ और इंस्टाग्राम यूज़र्स की संख्या 21 करोड़ हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सोशल मीडिया कंपनियों का बिज़नेस के लिए भारत में स्वागत है, इसकी हम तारीफ करते हैं। व्‍यापार करें और पैसे कमांए। सरकार आलोचना का स्वागत करती है पर सोशल मीडिया यूज़र्स को भी एक फ़ोरम मिलना चाहिए ताकि इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतों का निपटारा टाइम बाउंड तरीके से करने के लिए ये कंपनियां बाध्य हों।'

रविशंकर प्रसाद ने कहा, '3 महीने में लागू होंगे कानून, किसी सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी ख़ुराफ़ात शुरू करने वाला कौन है, अगर वो भारत से बाहर है तो भारत में उसकी शुरूआत करने वाला कौन है ये बताना सोशल मीडिया कंपनी के लिए ज़रूरी होगा।  दोषी के लिए 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान होगा।'

सोशल मीडिया पॉलिसी में क्‍या है?

  1. यह पलिसी दो तरह की कैटिगरी हैं: सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
  2. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
  3. एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।
  4. अगर यूजर्स खासकर महिलाओं के सम्‍मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटें में कंटेंट हटाना होगा,
  5. एक नोडल कॉन्‍टैक्‍ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के चौबीसों घंटे संपर्क में रहेगा।
  6. सोशल मीडिया पर कोई खुराफात सबसे पहले किसने की, और कहां से इसकी शुरूआत हुई इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा।
  7. हर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्‍यवस्‍था होनी चाहिए।

लाल किले की हिंसा का किया जिक्र
रविशंकर प्रसाद ने लाल किले की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, 'सभी सोशल मीडिया का स्‍वागत है लेकिन बड़े आदर से कहूंगा कि डबल स्‍टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर कैपिटल हिल में कांग्रेस पर हमला होता है तो सोशल मीडिया पुलिस कार्यवाही का समर्थन करता है लेकिन लाल किले पर आक्रामक हमला होता है तो आप डबल स्‍टैंडर्ड दिखाते हैं, ये किसी लिहाज से स्‍वीकार्य नहीं है।' 

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