10 और 11 मई की सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे और कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर वाराणसी की जिला एवं सत्र न्यायालय अहम फैसला सुना दिया। मुस्लिम पक्षकारों की कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की मांग को अदालत ने ठुकरा दिया। इसका अर्थ यह है कि पुराने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। हालांकि मौजूदा कोर्ट कमिश्नर के अलावा दो और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे का काम 17 मई तक संपन्न होगा। यही नहीं मस्जिद के तहखानों को खोला जाएगा। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। सर्वे का काम जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देशन में संपन्न होगा।
अदालत के फैसले के खास अंश
ये थे कुछ अहम सवाल
स्थानीय अदालत के आदेश के बाद सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए वाराणसी की स्थानीय अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर ऐतराज जताया था। पक्षकारों का कहना है कि कोर्ट कमिश्नर का रवैया भेदभाव पूर्ण है। यह बात अलग है कि उन्होंने कहा कि नियम के तहत जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है।
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