Lockdown wedding rules in Haryana: हरियाणा में क्या है लॉकडाउन के दौरान वेडिंग रुल्स

कोरोना वायरस महामारी के बीच अलग-अलग राज्यों में शादी विवाह के नियम में भी बदलाव कर दिए गए हैं। जानिए हरियाणा में क्या हैं कोरोना वायरस लॉककडाउन के दौरान शादी के नियम-

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हरियाणा लॉकडाउन वेडिंग रुल्स  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस के कारण बदल गए शादी विवाह के नियम कानून
  • हरियाणा में अब शादी विवाह में शामिल होंगे मात्र 25 लोग
  • शादी समारोह में मास्क से लेकर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग सबका पालन करना होगा

कोरोना वायरस का असर ना सिर्फ हमारी रोजाना की लाइफस्टाइल पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा है बल्कि कई सारे पूजा कार्यक्रम रीति रिवाज परंपराओं पर भी पड़ा है। शादी विवाह जैसे पवित्र आयोजनों के लिए भी अब नियम बदल गए हैं। अब आप भूल जाइए कि पहले की तरह भीड़ भाड़ वाली शादी समारोह का आयोजन कर पाएंगे। अब शादी विवाह का कार्यक्रम बिल्कुल छोटा और सिंपल होगा।

कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन में वेडिंग के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब शादी के आयोजन का फैसला शादी में कितने गेस्ट शामिल होंंगे इसका फैसला आप नहीं ले सकते हैं इसका फैसला अब सरकार लेगी सरकारी अफसर लेंगे। किसी-किसी राज्यों में शादी विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है तो कहीं पर इससे भी कम कर दिया गया है।

आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में खास तौर पर गृह मंत्रालय का आदेश है कि शादी विवाह जैसे समारोहों में गेस्ट की संख्या सीमित होनी चाहिए। इन राज्यों में शादी विवाह जैसे आयोजनों में गेस्ट की संख्या 50 से घटाकर 25 कर दी गई है।

पंजाब सरकार ने सोमवार को पब्लिक गैदरिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। लोकल गैदरिंग में भी लोगों की संख्या 5 तक सीमित कर दी है। सीएमओ के मुताबिक शादी विवाह में 30 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं करना है।

इसी प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कोरोना वायरस का काफी प्रकोप है। अगर आप इंदौर में शादी कर रहे हैं तो 50 लोगों का शामिल होना जरूरी है जबकि भोपाल में हैं तो ये सीमा 40 लोगों तक की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से खयाल रखना है। 

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